Bihar Inter Caste Marriage Yojana 2024 : जातिवाद एक समस्या बन चुकी है जिसे नियंत्रित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। ऐसी ही एक योजना है बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना जिसे बिहार इंटर कास्ट मैरिज योजना के नाम से भी जाना जाता है।
इस योजना का निर्माण करने का लक्ष्य जातिवाद को खत्म करके ऐसे विवाहित जोड़ों को आर्थिक लाभ प्रदान करना है जो अंतर्जातीय विवाह का समर्थन करते हैं। सरकार इस योजना के तहत विवाहित जोड़ों को ₹100000 से ₹300000 तक का आर्थिक लाभ प्रदान करती है। आज के इस आर्टिकल में हम Bihar Inter Caste Marriage Yojana से जुड़े खास पहलुओं के बारे में जानेंगे।
जैसे कि Bihar Inter Caste Marriage Scheme क्या है, इसका लाभ, उद्देश्य, पात्रता-मानदंड, दस्तावेज, आवेदन की पूरी प्रक्रिया आदि। अगर आप बिहार राज्य के मूल निवासी है और अंतरजातीय विवाह का समर्थन करते हैं तथा अंतरजातीय विवाह करने के पक्ष में है तो हम आपको सलाह देंगे कि आप इस लेख को अंत तक पढ़िए ताकि आपको योजना के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से प्राप्त हो जाए। इससे आप आसानी से इस योजना का लाभ ले पाएंगे।
Bihar Inter Caste Marriage Yojana क्या है?
बिहार इंटर कास्ट मैरिज यानि अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना वह कार्यक्रम है जिसके तहत सरकार अंतरजातीय विवाह करने वाले नागरिकों को योजना के तहत 1 लाख से 3 लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान करेगी। ऐसे नागरिक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखते हैं और इंटर कास्ट मैरिज करते हैं, वे इस योजना का लाभ लेने के लिए स्वतंत्र है। इस योजना के तहत सामान्य विवाहित जोड़ों को ₹100000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
वहीं यदि विवाहित जोड़ों में कोई एक या दोनों दिव्यांग है, तो उस जोड़े को ₹300000 तक की प्रोत्साहन राशि आवंटित की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का लाभ देने के लिए ऐसे विवाहित जोड़े आवेदन कर सकते हैं जिनमें कोई एक अनुसूचित जाति से तथा दूसरा अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखता हो। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ और पात्रता – मानकों के अनुरूप होना जरूरी है जिसके बारे में आगे जानकारी दी जाएगी।
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार का उद्देश्य क्या है?
बिहार सरकार द्वारा संचालित अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य जातिवाद को खत्म करना है। इसलिए इस योजना के तहत सरकार ऐसे जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है जो अंतर्जातीय विवाह करने के पक्ष में है या कर चुके हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के 1 साल के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। जो विवाहित जोड़े योजना के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों की श्रेणी में पाए जाएंगे सरकार उन्हें 1 लाख से ₹300000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर ऐसे जोड़ों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ क्या है?
- Bihar Inter Caste Marriage Scheme में अंतरजातीय विवाह करने वाले विवाहित जोड़ों को ₹300000 तक का आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।
- इससे समाज में जातिवाद की समस्या खत्म होगी, तथा जो लोग दूसरी जाति को अपनी जाति से नीचे समझते हैं उनके नकारात्मक सोच खत्म होगी।
- सभी जातियों के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को लागू करने के लिए लक्षित किया गया है।
- योजना के तहत स्वस्थ जोड़ों को ₹100000 तथा दिव्यांग जोड़ों को ₹300000 तक का आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।
- जिनका अंतरजातीय विवाह हो रहा है, इसमें से किसी एक का संबंध अनुसूचित जाति से तथा दूसरे का संबंध अनुसूचित जनजाति से होना अनिवार्य है।
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Bihar Inter Caste Marriage Yojana के लिए पात्रता
- योजना का लाभ केवल अंतर्जातीय विवाह करने वाले नागरिकों को प्राप्त होगा।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले नागरिकों को योजना का लाभ मिलेगा।
- हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विधिवत पंजीकृत विवाहित जोड़ों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अलावा किसी और एक्ट में पंजीकृत दंपति को अलग से इसका प्रमाण सबमिट करना होगा।
- इसका फायदा उन जोड़ों को मिलेगा जिसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष या इससे अधिक है।
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Bihar Inter-Caste Marriage Scheme के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक अकाउंट पासबुक
- दंपति में किसी भी एक या दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में उसका प्रमाण पत्र इत्यादि।
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Bihar Inter-Caste Marriage Yojana Online Apply Kaise Kare?
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक विवाहित जोड़ों को सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षा कल्याण बिहार के आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in पर जाना है।
- अधिकारी वेबसाइट पर जाने के बाद दिए गए योजना के लिंक पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आवेदन फार्म खुलकर आएगा जिसे डाउनलोड करके प्रिंट करना है।
- अभी इस एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सूचनाओं की प्रविष्टि करनी है।
- सही से सारी जानकारी दर्ज करने के बाद लगने वाले सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि को अटैच करना है।
- फिर आवेदन पत्र में भरी गई संपूर्ण जानकारी की पुनः जांच करके इसे नीचे दिए गए एड्रेस पर जमा करना है –
- जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर या संबंधित राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश के समाज कल्याण विभाग व निदेशक, डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 9वीं मंजिल, 25 केजी मार्ग, नई दिल्ली – 110001