Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 2025 : जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी अधिकतर कृषि और पशुपालन के कार्य को आय अर्जित करने का अच्छा विकल्प मानते हैं इसलिए झारखंड सरकार ने रोजगार सृजन के लिए Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के नाम से नई योजना की शुरुआत की है
जिसके तहत प्रदेश के सभी पशुपालकों और कृषकों को पशुपालन के लिए पूरी यूनिट की कुल लागत का 90% तक अनुदान में दिया जाएगा और जो नागरिक इस योजना के तहत आवेदन करके लाभ प्राप्त करेंगे उन्हें पशुपालन यूनिट स्थापना करने के लिए केवल 10% लागत का ही भुगतान करना होगा।
इस तरह योजना के तहत आवेदन करके कृषक एवं पशुपालक आय का एक स्थाई स्रोत प्राप्त कर सकेंगे और अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा पाएंगे। अगर आप झारखंड राज्य के निवासी है।

तो आप भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको योजना की सभी पात्रता-मानदंडों को परिपूर्ण करना होगा। आगे इस लेख में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियों का संकलन किया गया है जिससे आप जान सकते हो कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन किस प्रकार किया जा सकेगा, इसके लिए किन पात्रता- मानदंडों को पूरा करना होगा और कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना क्या है?
झारखंड राज्य सरकार द्वारा राज्य में रोजगार सृजन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का शुभारंभ किया गया है जिसमें कृषकों और पशुपालकों को पशुपालन यूनिट की स्थापना करने के लिए 90% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
ऐसे उम्मीदवार जो अपने लिए रोजगार का एक अच्छा साधन ढूंढ रहे हैं वे इस योजना के तहत आवेदन करके बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों और पशुपालकों को दुधारू पशुओं तथा सुकर, बकरा-बकरी, बतख और कुकुट पालन आदि का व्यवसाय शुरू करने के लिए 90% का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
यह लाभ विभिन्न श्रेणी के उम्मीदवार प्राप्त कर पाएंगे किंतु अलग-अलग वर्ग के उम्मीदवारों को दी जाने वाली अनुदान राशि भिन्न हो सकती है। जैसे विकलांग, विधवा महिलाएं, निराश्रित या निः संतान दंपति इस योजना के माध्यम से 90% का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को 75% तक की सब्सिडी राशि प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का उद्देश्य क्या है?
जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश किसान और पशुपालक, पशुपालन का कार्य कर अपनी आय में वृद्धि करना चाहते हैं लेकिन इसके लिए उनके पास पर्याप्त पैसों की व्यवस्था नहीं है। इसलिए उनकी मदद करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पशु धन विकास योजना झारखंड की शुरुआत की गई है।
जिसका संचालन पशु पालन विभाग, कल्याण विभाग तथा ग्रामीण विकास के अंतर्गत चल रही समस्त पशुधन सब्सिडी योजनाओं को एकीकृत करके किया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य राज्य में दूध, मांस तथा अंडा उत्पादन में वृद्धि कर किसानों और पशुपालकों को स्थाई आय का स्रोत प्रदान करना है ताकि पशुपालन सेक्टर को मजबूती प्राप्त हो सके।
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के लाभ क्या हैं?
- झारखंड राज्य में रोजगार के नए साधन विकसित करने के लिए पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है।
- इसमें लाभुकों को पशुपालन यूनिट की स्थापना के लिए 90% तक का अनुदान दिया जाएगा और 10% लागत का भुगतान लाभुकों को स्वयं करना होगा।
- योजना के तहत श्रेणी के अनुसार लाभुकों को 50% से 90% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- विकलांग, विधवा महिलाएं, निःसंतान दंपति और निराश्रित भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के योग्य है, इन्हें योजना के अंतर्गत 90% की सब्सिडी मिलेगी।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को योजना के तहत 75% तक की सब्सिडी प्राप्त होगी और 25% लागत का भुगतान उन्हें स्वयं करना।
- योजना के तहत मिलने वाला पूरा पैसा लाभार्थी के बैंक खाते में बैंक ट्रांसफर किया जाएगा।
- योजना का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को अच्छी नस्ल के पशु खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि पशुपालन सेक्टर को मजबूती प्राप्त हो सके।
- इस योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु सरकार ने 660 करोड रुपए का बजट बनाया है।
- अनुदान राशि के साथ-साथ सरकार पशुओं के स्वास्थ्य के लिए एंबुलेंस तथा प्रयोगशालाओं की भी व्यवस्था करेगी।
- यह योजना किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के लिए पात्रता
झारखंड पशुधन विकास योजना का हितग्राही बनने के लिए कुछ योग्यताओं को पूरा करना होगा जो कुछ इस प्रकार है –
- आवेदन कर्ता झारखंड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- केवल पशुपालक और किसान इस योजना का लाभ लेने हेतु योग्य है।
- पशुपालकों और किसानों को पशुपालन में अनुभव होना चाहिए तथा उनके पास पशुपालन की समस्त व्यवस्था होनी चाहिए।
- योजना के तहत दिव्यांग तथा निराश्रित महिलाओं को विशेष रूप से वरीयता प्रदान की जाएगी।
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CM Pashudhan Vikas Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
किसानों एवं पशुपालकों को योजना का पूरा लाभ उठाने के लिए कुछ दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा जिसकी सूची नीचे दी गई है –
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- प्रशिक्षण सर्टिफिकेट (यदि हो तो)
- विकलांगता की स्थिति में विकलांग होने का प्रमाण।
- बैंक पासबुक
- विधवा होने के बाद पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- जमीन संबंधी दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
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Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana झारखंड में आवेदन कैसे करें?
इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन रखी गई है अतः जो उम्मीदवार योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए प्रक्रिया को फॉलो करके ऑफलाइन आवेदन करना होगा –
- सबसे पहले उम्मीदवार को नजदीकी पशुपालन कार्यालय में जाना होगा।
- वहां जाने के बाद संबंधित अधिकारी से संपर्क करके योजना से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करनी होगी।
- संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको आवेदन फार्म दिया जाएगा जिसे ध्यान से बिना किसी त्रुटि के भरना होगा।
- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
- उसके बाद आवेदन फार्म और समस्त दस्तावेजों को इस कार्यालय में जमा करना होगा।
- अब पशुपालन विभाग द्वारा आपके आवेदन और दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी और यदि आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही पाई जाती है तो आपको योजना का लाभ दे दिया जाएगा।